हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों पर कुर्की का आदेश

हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों पर कुर्की का आदेश

Order for attachment of four

Order for attachment of four

लखनऊ। हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। मंगलवार को कमर्शियल कोर्ट ने यह आदेश दिया है। मामला 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से संबंधित है।
कोर्ट की ओर से यह आदेश वसूली से जुड़ी प्रार्थना पत्र पर कमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरपी पांडेय ने दी। कोर्ट ने राकेश जैन की ओर से एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर अर्जी पर यह फैसला दिया। आवेदक की ओर से कहा गया कि कंपनी के साथ वाणिज्यिक विवाद में 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी। हालांकि, कंपनी की ओर से उस अवार्ड की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से अवार्ड के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हलवासिया ग्रुप की अनंता हलवासिया ग्रुप टीजीसी 3/3 विभूति खंड, हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राज चैंबर्स राणा प्रताप मार्ग और वन अवध सेंटर विभूति खंड को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आवेदक को आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आवेदक की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद कार्यालय कुर्की वारंट जारी करे। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है।